ड्राइविंग लाइसेंस
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पूरे देश में 1000 से अधिक सड़क परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) के कम्प्यूटरीकरण की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। आरटीओ जारीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) जो देश भर में वैध हैं। इन दस्तावेजों के लिए भारत-भारत स्तर पर समान मानक निर्धारित करने के लिए आवश्यक था ताकि अंतर और सही और जानकारी की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इस उद्देश्य के लिए स्कोस्टा कमेटी की स्थापना ने पूरे देश में एक समान मानक सॉफ्टवेयर की सिफारिश की थी। मंत्रालय ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को वाहन पंजीयन और राष्ट्रीय रजिस्टर में सभी राज्यों के वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सॉफ़्टवेयर वाहन का मानकीकरण और तैनात करने का कार्य सौंपा।
केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के साथ-साथ राज्य मोटर वाहन नियमों को 36 राज्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए मूल उत्पाद में अनुकूलन के साथ-साथ वाहन और सारती को कार्यात्मकता पर कब्जा करने के लिए अवधारणा दिया गया है।
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